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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों पर लगाए गए नए नियम

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नई दिल्ली| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा गुरुवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार, वाहनों को निर्धारित तरीके से फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न की वैधता प्रदर्शित करनी होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक मसौदा नियम जारी किया है जिसके अनुसार पुराने वाहनों के लिए अपना फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा।

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मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, वाहनों को निर्धारित तरीके से फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न की वैधता प्रदर्शित करनी होगी।

फिटनेस प्रमाण पत्र निम्नलिखित फॉर्मेट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए – DD/MM/YYYY

पंजीकरण संख्या का उल्लेख नीचे किया जाना चाहिए

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में, इसे विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा।

ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के मामले में भी इसे विंडस्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा, यदि फिट किया गया हो।

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मोटरसाइकिलों के लिए, इसे वाहन के सुस्पष्ट हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्रालय की अधिसूचना के मुतातिक, वाहनों को नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग में एरियल बोल्ड लिपि में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

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