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1 अप्रैल से नहीं छुपा पाएंगे कोई भी इंवेस्टमेंट, सरकार ने किया नियमों में बदलाव

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31 मार्च को इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से बहुत कुछ बदल जाएगा। सरकार 1 अप्रैल से ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि अब किसी के लिए भी अपना निवेश छुपाना आसान नहीं रहेगा। आइए जानते हैं वह कौन से बदलाव हैं जो आपको सीधा प्रभावित करेंगे।

31 मार्च तक सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। सरकार इस बदलाव के जरिए एक्सट्रा इनकम छुपाने वाले लोगों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर ही है। अभी तक हमारी जितनी इनकम होती है उसपर हमें टैक्स देना पड़ता है।

ऐसे में हम सभी अधिक टैक्स देने से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। रिटर्न भरते वक्त हम अपनी आय और खर्च इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं। अगर हमारा खर्च ज्यादा होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिफंड मिलता है।

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अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती हैं। जिसके कारण म्युचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमैटिक ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमैटिक आपके इंवेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा।

हम जब रिटर्न फाइल करते हैं बहुत से हमारे जानकारी पहले से ही दिखाई देती हैं। आपको बहुत कुछ नहीं भरना होता है। 1 अप्रैल से अब टैक्स पेयर्स के अन्य कमाई के स्रोत भी पहले से ही दिखाई देंगे। ऐसे में सब्मिट करने से पहले अपनी सारी जानकारी चेक कर लें।

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