नोएडा। नया साल 2021 आने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। युवाओं को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। इस साल कोरोना महामारी की वजह से तमाम त्योहार और उत्सव के मौकों पर होने वाले समारोह को या तो टाल दिया गया था या फिर कड़े प्रोटोकॉल लगाए गए थे। आलोक सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों में रहकर नव वर्ष का स्वागत करें।
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वहीं रविवार को 477 मरीजों का इलाज चल रहा था। गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने रविवार को कहा कि नए साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की मंजूरी नहीं होगी। आलोक सिंह ने कहा कि अभी जनपद में कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है इसलिए सभी नागरिक नव वर्ष का उत्सव अपने-अपने घरों में ही मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश प्रशासन गंभीर है।
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नव वर्ष के आयोजनों के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने वालों के लिए भी उन्होंने दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि उल्लंघन करनेवालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोविड-19 से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जब कोरोना से कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है ऐसे में युवा नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर नोएडा प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
- आयोजनकर्ताओं को अपने संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा।
- किसी भी कार्यक्रम में एक बार में 100 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे।
- आयोजनकर्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या की जानकारी पूर्व में ही बतानी होगी।
- आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- सभी कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।
- नववर्ष के आयोजनों में सभी आयोजनकर्ताओं को डीजे एवं साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा।