विशेष एमपीाएमएलए अदालत ने बृहस्पतिवार को भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया।
न्यायाधीश पीके राय ने बहुगुणा के जमानतदारों के खिलाफ भी नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार जनवरी तय की है।
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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 17 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनाव प्रचार की समयसीमा समाप्त होने के बावजूद लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित बजरंग नगर में प्रचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।