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भाजपा सांसद रीता बहुगुणा के खिलाफ दो मामलों में गैर जमानती वारंट निरस्त

Rita Bahuguna

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एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ दो आपराधिक मामलों में जारी गैर जमानती वारंट शनिवार को निरस्त कर दिया और उन्हें 50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को विशेष अदालत में जोशी ने आत्मसमर्पण किया था और वारंट वापस लेने का अनुरोध किया।

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उल्लेखनीय है कि उनके खिलाफ 2012 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का एक मामला थाना कृष्णा नगर से, जबकि 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ करने व पुलिस बल पर हमला करने आदि का एक अन्य मामला थाना हजरतगंज से संबद्ध है।

विशेष अदालत से इन दोनों मामलो में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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