उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर को पारिश्रमिक भुगतान करने में लापरवाही बरतने वाले 15 ग्राम पंचायत अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने आज कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
श्री स्वामीदीन ने बताया कि 48 घंटे में महिला स्वयं सहायता समूहों को धनराशि हस्तान्तरित की कार्रवाई पूर्ण न करने पर उन सचिवों को निलम्बित किया जायेगा। अब तक 26 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में खाद गड्ढे और सोकपिट निर्माण की कार्रवाई निर्देशानुसार न किये जाने पर जबाव मांगा गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने बताया कि शासन के निर्देश पर चार दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सभी पंचायत सचिवों को अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निर्मित कराये गये सामुदायिक शौचालयों की देखरेख करने वाले महिला समूहों को भुगतान करना है। तीन से सात जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में सभी ग्राम पंचायतों के महिला स्वयं सहायता समूहों को धनराशि हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य है। जो शासनादेश का पालन नहीं करेगा उसे विभागीय दण्ड का सामना करना होगा।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड करहल की ग्राम पंचायत अधिकारी भावना यादव, अमन भारती, विकास खण्ड किशनी के पंचायत सचिव धनवेश यादव, प्रवीन यादव, बरनाहल के संतोष यादव, राजवीर यादव, पंकज यादव, मैनपुरी विकास खण्ड के चन्द्रपाल, जयप्रकाश यादव, रीना, विकास खण्ड घिरोर के गौरव यादव, सुल्तानगंज के ओमशरन, कुरावली के विक्रम सिंह, धीर सिंह, प्रताप सिंह, रेशमा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
श्री स्वामीदीन ने बताया कि पंचायत सचिवों को सामुदायिक शौचालय का रखरखाव करने वाली महिला समूहों को उनके समूह के खाते में प्रतिमाह नौ हजार रूपये की धनराशि हस्तान्तरित करनी है ,जिसमें छह हजार रूपये सफाई कर्मी/केयर टेकर का पारिश्रमिक, 500 रुपये मरम्मत, 200 रूपये साफ-सफाई की सामग्री, एक हजार रुपये साबुन, वांशिंग पाउडर, मास्क, दस्ताने, एप्रिन आदि निसंक्रामक सामग्री, एक हजार रुपये यूटीलिटी चार्ज पानी, बिजली एवं कूड़ा प्रबन्धन के लिए 300 प्रतिमाह अन्य कार्य के लिए दी जायेगी। शासनादेश के अनुसार सभी पंचायत सचिवों को सामुदायिक शौचालय का रखरखाव करने वाले महिला समूहों को सात जुलाई तक शत-प्रतिशत भुगतान करना है जिसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जायेगी।