उत्तर प्रदेश में अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र से पुलिस-प्रशासन ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुख्यात अपराधी संजय यादव की लगभग एक करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अमेठी पुलिस ने गिरोह बनाकर अपराध करने वाले कुख्यात अपराधी संजय द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी करीब एक करोड़ रुपये कीमत की चल/अचल सम्पत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर ली। इस बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को अपराध से अर्जित राशि से निर्मित संजय यादव के तीन मकान को कुर्क कर दिया। इससे पूर्व नवंबर माह में संजय का एक मकान, बोलेरो जीप व बाइक सीज की जा चुकी है। पुलिस ने सभी प्रवेश द्वार को सीलकर दिया।
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स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव संभावा निवासी संजय यादव पर अकेले गौरीगंज थाने में दस आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने पिछले दिनों संजय यादव का गांव के बीच स्थित एक मकान, बोलेरो जीप व बाइक को कुर्क किया था। पुलिस ने संजय द्वारा अपराध से एकत्र राशि से संभावा बाजार में बनाए गए तीन मकानों को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कुर्की की अपील की थी।
जिला मजिस्ट्रेट ने पांच फरवरी को कुर्की का आदेश पारित कर दिया। मंगलवार को एसएचओ गौरीगंज राजेश कुमार सिंह, एसओ जायस भरत उपाध्याय तथा एसओ मुंशीगंज रवींद्र सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई करते हुए तीनों मकानों को सील कर दिया। एसएचओ ने बताया कि संजय का बाजार में स्थित करीब एक करोड़ की लागत से बने तीनों मकानों को कुर्क करते हुए सील कर दिया गया है