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झारखंड में मास्क नहीं पहना तो एक लाख रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा

रांची। झांरखंड की हेमंत सरकार ने कोराना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाने का अध्यादेश पास किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल की सजा का ऐलान किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा लगायी गयी पाबंदियों को नहीं मानने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने झारखंड का नया लोगों जारी करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही कहा कि सीबीएसई और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये दिये जायेंगे।

झारखंड सरकार ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को संक्रामक रोग के रूप में लिया है। इसलिए राज्य में सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल तक जेल की सजा भुगतनी होगी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। हर पहलू पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएम ही अंतिम निर्णय लेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त को झारखंड सरकार का नया लोगो लांच होगा। उन्होंने नये लोगो को झारखंड की संस्कृति और पहचान का स्वरूप करार दिया।

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