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पटना गांधी मैदान ब्लास्ट: 4 आतंकियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास

पटना।  पटना के गांधी मैदान में 27 अक्तूबर, 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट में आज NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सोमवार को एनआईए कोर्ट के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने सभी दोषियों को सजा का ऐलान किया। इस केस में 9 आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। NIA कोर्ट ने 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है और 1 दोषी को 7 साल की सजा दी गई है।

बता दें कि 2013 को किये गये इस बम ब्लास्ट मामले में 8 साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष NIA कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया। आज 1 नवंबर को सजा सुनाई गयी है। हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान व पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार बम विस्फोट किया गया था। जिसमें 10 लोगों की मौत हो गयी थी और सैंकड़ों लोग घायल हो गये थे।

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दरअसल, जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फिरोज असलम और इफ्तेखर आलम शामिल है। मालूम हो कि आठ साल पहले पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट की घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी। इस धमाके और आतंकी घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। साल 2013 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद एनआईए को जांच का जिम्मा मिला था।

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