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अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों की जब्त होगी संपत्ति होगी : योगी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को कहा कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगाें के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी और उनकी संपत्ति को जब्त किया जायेगा।

श्री योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि अवैध शराब की बिक्री प्रदेश में रोकने के लिये आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को सघन चेकिंग करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी सम्पत्ति तक जब्त की जाए। ऐसी कार्रवाई करें जो औरों के लिए सबक बने। अवैध शराब की बिक्री की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग टॉल फ्री नंबर जारी करे। यह व्यवस्था 24 घंटे जारी रहे।

उन्होने कहा कि अवैध शराब की शिकायत पर जिलाधिकारी/पुलिस कप्तान स्तर पर त्वरित कार्यवाही हो। फूट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर हल्के का दरोगा, एसएचओ और संबंधित आबकारी अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब बिक्री के अधिकृत प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग की जाए। अगर निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा मिले तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होने कहा कि कोविड संक्रमण का बढ़ता प्रसार हमारे लिए चेतावनी है। कई राज्यों में स्थिति एक बार फिर खराब हो रही है। हमें ‘टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट’ के मंत्र को आत्मसात करना होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की महत्ता को समझें। यह संक्रमण प्रसार की रोकथाम के महत्वपूर्ण माध्यम है। एक संक्रमण की पुष्टि पर उसके संपर्क में आये न्यूनतम 15 व्यक्तियों तक ट्रेसिंग की जाए। सभी का पहले एंटीजन टेस्ट और संदिग्ध का आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएं। होली के दृष्टिगत 23 से 27 मार्च के बीच फोकस्ड ट्रेसिंग भी कराई जाए।

श्री योगी ने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। संक्रमण के प्रसार को न्यूनतम रखने के लिए लोगों को ‘दवाई भी-कड़ाई भी’ के मंत्र की जरूरत समझाई जाए। इस कार्य में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बेसिक शिक्षा स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप जैसे माध्यमों का प्रयोग जनजागरूकता में बेहतर हो सकता है। जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सतत संचालित रहें।

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उन्होने कहा कि वैक्सीनेशन का अर्थ कोरोना का अंत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। मास्क अनिवार्य हो। पहले जागरूक किया जाए फिर इंफोर्समेंट की कार्रवाई हो। प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक कोविड अस्पताल संचालित रहे।

त्योहारों और पंचायत चुनावों के दृष्टिगत दूसरे प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों की वापसी हो रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन आदि स्थानों पर एंटीजन टेस्ट अनिवार्य किया जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ाए जाने की जरूरत है।

श्री योगी ने कहा कि पंचायत चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ क्षेत्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। फील्ड में तैनाती के लिए दक्षता को मानक बनाएं। राज्य सरकार शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। गैरजरूरी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त अथवा जमा कराने की कार्यवाही हो।

उन्होने कहा कि कई जिलों से बिजली बिल की ओवरबिलिंग की शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसी गड़बड़ियों का त्वरित समाधान किया जाए। जिलाधिकारी जिले स्तर पर इसकी समीक्षा करें और पावर कॉर्पोरेशन के साथ सामंजस्य स्थापित कर शिविर लगवाएं। ताकि आमजन की बिजली ओवरबिलिंग की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

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