लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गिरधारी के कथित एनकाउंटर मामले में सीबीआई अथवा कमीशन गठित कर जांच की मांग वाली याचिका को मंगलवार को वापस लिये जाने के आधार पर खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा की याचिका पर पारित किया।
याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय में भी याची के ही भाई ने एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।
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उक्त जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल विचाराधीन है। इसके बाद याची के अधिवक्ता ने याचिका वापस लिये जाने की अनुमति देने का अनुरोध कोर्ट से किया। इसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।