नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल (Rahul Gandhi’) को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर SC ने रोक लगा दी।
खड़गे बोले- ये देश के लिए राहत
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी (Rahul Gandhi’) की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है। भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए।
वहीं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, स्पीकर ने आज फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई।