जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को भाजपा विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की तरफ से दायर छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला पढ़ना शुरू किया लेकिन समय की कमी के कारण पूरा फैसला नहीं सुनाया जा सका।
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विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया , लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं।
हालांकि सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए। विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था।