कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले की एक अदालत ने तीन वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Imprisonment) के साथ अर्थदण्ड सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार सैनी क्षेत्र के शाखा बरीपुर गांव में आरोपी सुमित यादव ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने 07 जून 2020 को आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमा दर्जकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अपर जिला जज 9 अदालत में सुनवाई शुरु हुई। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 12500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।