गोरखपुर। थाना बेलघाट में पंजीकृत हुए एक नाबालिक से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एएसजे व पॉक्सो कोर्ट संख्या चार ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आजीवन करावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। सुरेंद्र नाम का यह आरोपी ऑपरेशन शिकंजा के तहत चलाये गये अभियान में गिरफ्तार हुआ था।
वर्ष 2020 में थाना बेलघाट में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में एक अभियोग दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई न्यायालय एएसजे व पॉक्सो कोर्ट संख्या चार में चल रही थी। शुक्रवार को इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय जनपद गोरखपुर ने अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बता दें कि जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस द्वारा न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी की जा रही है।
शुक्रवार को न्यायालय एएसजे/पॉक्सो कोर्ट संख्या 04 ने अभियुक्त सुरेंद्र कुमार पुत्र लालचन्द उर्फ भुल्लर, साकिन रसूलपुुर माफी थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर को आजीवन करावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई जा सकी। इस आरोपी पर मुुुक़दमा अपराध संख्या 7/20 में भारतीय दंड विधान की धारा 376 एबी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था।