Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल के लिए हुई रवाना

riya chakraborty

रिया चक्रवर्ती

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद उनका मेडकिल टेस्ट हुआ और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां रिया को 14 दिन के लिए जेल भेजने का फैसला लिया गया है।

रिया की गिरफ्तारी एनडीसीपी एक्ट के सेक्शन 8सी, 20 बी, 27 ए, 29 और 29 के तहत हुई है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में माना कि वो ड्रग्स लेती थीं। रिया की जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई। रिया ने मंगलवार की रात एनसीबी दफ्तर के वुमेन सेल में गुजारी। अब उन्हें भायखला जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही रिया को सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका लगाने के लिए कहा गया था। आज 11 बजे रिया के वकील जमानत की अर्जी लगाएंगे।

चेहरे की खोई हुई चमक वापस पाने के लिए करें दही का इस्तेमाल

बता दें कि जैसे कैदी को रात के वक्त रिहा नहीं किया जाता, वैसे ही उसे जेल में भी नहीं शिफ्ट किया जाता है। इससे पहले कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।इसके बाद रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, ज‍िसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

रिया के वकील करेंगे जमानत की अर्जी दाखिल

बताया जा रहा है कि आज रिया के वकील सेशंस कोर्ट में फिर से उनकी जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर रिया को 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। कल कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे की टीम से एक वकील एनसीबी ऑफिस पहुंच गई है। अगर रिया को आज सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिलती तो वे जेल में ही रहेंगी।

जानिए कंडीशनर के तौर पर कैसे करें एलोवेरा का इस्तेमाल

जानें- रात में क्यों जेल नहीं गई रिया

न्‍यायिक प्रक्रिया के तहत पहले रिया की ज्‍यूडिश‍ियल कस्‍टडी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें रिया को 14 दिनों तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। जबकि रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे की ओर से दाखिल जमानत की याचिका पर बाद में सुनवाई हुई। बाद में कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के सामने एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया।

Exit mobile version