नई दिल्ली। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स (Tax) के रूप में जमा होता है। जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है, तो ऐसे में आप कई तरह की स्कीम में निवेश करके बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स (Income Tax)में छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप इन 5 स्कीम में निवेश करके आसानी से इनकम टैक्स बचा सकता हैं और आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक शानदार टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और इस स्कीम के तहत आपको 7.1% का रिटर्न मिलता हैं। इस स्कीम में सालाना 1.50 लाख रुपये तक निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा।
ईपीएफ खाता (EPF)
अगर आपका ईपीएफ खाता तो आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत निवेश करते हैं तो ऐसा करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है। इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट भी मिलती है। इससे आसानी से अपना टैक्स बचा सकते हैं।
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टैक्स सेवर एफडी स्कीम
बैंकों की टैक्स सेवर एफडी स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को 1.5 लाख रुपये का छूट इनकम टैक्स का धारा 80सी के तहत मिलता है। टैक्स सेवर एफडी में निवेश करने पहले ध्यान रखें कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड केवल 5 साल का है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCE के तहत छूट मिलती है। इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स छूट के साथ ही रिटायरमेंट फंड का भी फायदा मिलता है। जिससे आपकी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं।
ELSS म्यूचुअल फंड
ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके शानदार रिटर्न के साथ ही आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। यह लाभ इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर मिलता है। इस स्कीम ता लॉकइन पीरियड केवल 3 साल का है।