• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात वर्ष का कारावास

Writer D by Writer D
17/05/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास (imprisonment ) एवं 9-9 हजार रूपये के अर्थदण्ड (Fine) से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना मटसेना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 सितम्बर 2021 को थाने पर आकलाबाद हसनपुर निवासी अनिल कपूर ने तहरीर दी गई कि समय करीब 11 बजे दिन में वह व उसका भाई श्याम कपूर, मां आशा देवी घर के सामने बैठे थे तभी उसके बाबा रामजीलाल आये और बोले कि छत पर किसी ने पेशाब की है।

जिस पर उसने कहा कि उसके परिवार के किसी बच्चे ने पेशाब नहीं की है तभी उसके ही गांव के राजन सिंह पुत्र बलराम, राजू पुत्र प्रभूदयाल, राजा पुत्र जाहर सिंह व श्याम बाबू पुत्र कुमरपाल आये और गाली गालौज करते हुये कहने लगे कि तुम बहुत नेता बनते हो। उसने गाली देने से मना किया तो राजन, राजा, राजू व श्याम बाबू ने लाठी डंडों से मारपीटा जिससे उसके भाई, मां को चोटें आयी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चारों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार के न्यायालय में की गई।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चारों आरोपितों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पाते हुये सजा सुनाई है।

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

गंगा स्नान करने आई महिला की हत्या, पति गिरफ्तार

Next Post

ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा, किशोर की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

राजनीतिक इस्लाम ने सनातन आस्था पर किया सबसे ज्यादा कुठाराघात: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

21/10/2025
CM Yogi Adityanath's jibe at Akhilesh Yadav
Main Slider

कुछ लोगों का बचपना जीवनभर नहीं जाता… सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज

21/10/2025
CM Yogi pays tribute to martyred policemen on Police Memorial Day
उत्तर प्रदेश

अदम्य साहस और बलिदान के प्रतीक बने शहीद निरीक्षक सुनील, मुख्य आरक्षी दुर्गेश और आरक्षी सौरभ

21/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

आपदा में हर अन्नदाता किसान के साथ खड़ी है प्रदेश सरकारः सीएम योगी

21/10/2025
CM Yogi
Main Slider

पुलिसकर्मियों का बलिदान प्रदेश और देश की अमूल्य पूंजी: मुख्यमंत्री

21/10/2025
Next Post
Road Accident

ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा, किशोर की मौत

यह भी पढ़ें

Abhishek Bachchan

अभिषेक बच्चन बोले- पापा ने मेरे लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाई

06/11/2020
AK Sharma

यह जीत सभी कर्मियों की जनसेवा, मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम: एके शर्मा

13/05/2023
Accident

तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल

13/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version