• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात वर्ष का कारावास

Writer D by Writer D
17/05/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चार दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास (imprisonment ) एवं 9-9 हजार रूपये के अर्थदण्ड (Fine) से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना मटसेना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 सितम्बर 2021 को थाने पर आकलाबाद हसनपुर निवासी अनिल कपूर ने तहरीर दी गई कि समय करीब 11 बजे दिन में वह व उसका भाई श्याम कपूर, मां आशा देवी घर के सामने बैठे थे तभी उसके बाबा रामजीलाल आये और बोले कि छत पर किसी ने पेशाब की है।

जिस पर उसने कहा कि उसके परिवार के किसी बच्चे ने पेशाब नहीं की है तभी उसके ही गांव के राजन सिंह पुत्र बलराम, राजू पुत्र प्रभूदयाल, राजा पुत्र जाहर सिंह व श्याम बाबू पुत्र कुमरपाल आये और गाली गालौज करते हुये कहने लगे कि तुम बहुत नेता बनते हो। उसने गाली देने से मना किया तो राजन, राजा, राजू व श्याम बाबू ने लाठी डंडों से मारपीटा जिससे उसके भाई, मां को चोटें आयी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चारों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार के न्यायालय में की गई।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के चारों आरोपितों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पाते हुये सजा सुनाई है।

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

गंगा स्नान करने आई महिला की हत्या, पति गिरफ्तार

Next Post

ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा, किशोर की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

Banke Bihari Temple
Main Slider

बांके बिहारी मंदिर के इस खास जगह से दर्शन पर लगी रोक, विरोध में गोस्वामी समाज

22/11/2025
उत्तर प्रदेश

घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर एके शर्मा ने दी श्रद्धांजलि

21/11/2025
उत्तर प्रदेश

मंत्री ए.के. शर्मा ने शीतला माता मंदिर के पास हुई सड़क दुर्घटना के घायलों का लिया हाल-चाल

21/11/2025
Baby Rani Maurya
उत्तर प्रदेश

मंत्री बेबी रानी मौर्या ने किया अभिभावक आंगनबाड़ी सम्मेलन का उद्घाटन

20/11/2025
Khadi Mahotsav
Main Slider

खादी महोत्सव का शुभारम्भ , 21 से 30 नवम्बर तक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में चलेगी प्रदर्शनी

20/11/2025
Next Post
Road Accident

ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा, किशोर की मौत

यह भी पढ़ें

AIMIM

AIMIM के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ यूपी पुलिस ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला

14/12/2020
bus journey

अपने सफर को बनाएं आरामदायक, याद रखें ये टिप्स

21/05/2025
akhilesh yadav

भाजपा सरकार का घमण्ड तो अब हद से ऊपर हो गया : अखिलेश

12/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version