नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बुधवार को कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी है, जिसमें जैन ने अपने खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सीबीआई और ईडी केस की सुनवाई करने वाले जज की अदालत से अपना मुकदमा ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain ) की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पक्षपात या पूर्वाग्रह के आरोपों की पैरवी करना आसान है, लेकिन स्थापित करना मुश्किल है। लिहाजा सिर्फ धारणा के आधार पर मुकदमे का ट्रांसफर करना न्याय और तर्क संगत नहीं है।
जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही के दौरान, कुछ आदेश अभियोजन पक्ष के पक्ष में हो सकते हैं और कुछ बचाव पक्ष के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे आदेशों को संबंधित न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
जिला जज ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि अदालत दोनों पक्षों को सुन रही है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत पालन किया जा रहा है। मेरी राय है कि आवेदक द्वारा व्यक्त की गई पूर्वाग्रह की आशंका में कोई योग्यता या तथ्य नहीं है।