गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक जंगीपुर डॉ वीरेन्द्र यादव ( Virendra Yadav) समेत 15 लोगो को 15-15 दिन के कारावास और 200-200 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पाण्डेय अपने हमराहियों के साथ चार बजे शाम गस्त पर थे कि उन्होंने देखा कि गाजीपुर मऊ मेन रोड पर ही जंगीपुर विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव अपने समर्थक राजेन्द्र यादव, विजय यादव,चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव तथा 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जलूस के रूप समाजवादी पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते हुए यादव मोड़ की तरफ से मंडी की ओर आ रहे थे।
जुलूस की वीडियोग्राफी आरक्षी से कराते हुए सपा प्रत्याशी और जुलूस में शामिल लोगों से जुलूस का अनुमति पत्र मांगने पर नही दिखा सके। डॉ वीरेंद्र यादव ( Virendra Yadav) और उनके लोगो को समझाया गया लेकिन वो लोग नही माने। जिसके चलते अवागमन पूरी तरफ से बाधित हो गया। गाडियो की लंबी लाइने लग गई। तहरीर के आधार पर उपरोक्त आठ लोगो और 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा धारा 188,171एच,341 आईपीसी में दर्ज हुआ। विवेचना के बाद संजय वर्मा,लालजी गुप्ता, मोहन यादव,विवेक वर्मा,विमल वर्मा,नरेंद्र यादव व राजेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया। कुल 15 आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान वरिष्ट अभियोजन अधिकारी भैया प्रेमचंद द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया।
सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया न्यायालय में दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियो को धारा 188 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई। सजा के बाद अभियुक्तों की ओर से अपील अवधि तक जमानत पर रिहा करने के लिये आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए रिहा कर दिया गया।