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31 मई को जारी रहेगा प्रदेशव्यापी कोरोना कर्फ्यू, 01 जून से लागू होंगे नए नियम

corona curfew

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उत्तर प्रदेश में लगातार बेहतर होती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया है। हालांकि, यह राहत केवल उन जिलों को मिलेगी जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे कुल 55 जिले आते हैं, यहां सप्ताह में 05 दिन सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।

जबकि शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 07 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुल 20 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सकें। अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा। नए नियम 01 जून की सुबह 07 बजे से लागू होंगे, इससे पहले 31 मई को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

रविवार को राज्य स्तरीय टीम-09 की बैठक में प्रदेश की स्थिति पर गहन विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। इसी भावना के साथ एक ओर जहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का कार्य हो रहा है, वहीं मेडिकल जैसी आवश्यक गतिविधियों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों, किराना, कृषि कार्य, निर्माण कार्य, फल-सब्ज़ी, खाद-बीज, की दुकानों, गेहूं क्रय केंद्रों का भी संचालन जारी रखा गया है।

कोविड की इस द्वितीय लहर में “कोरोना कर्फ्यू” की नीति अपनाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने में इससे आशातीत सहायता मिल रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम ने कहा कि एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी दर निरन्तर कम हो रही है। संक्रमण की वर्तमान स्थिति और व्यापक जनहित के दृष्टिगत आगामी एक जून से कोरोना कर्फ्यू के नियम चरणबद्ध रूप से शिथिल किए जाएं।

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इसके लिए एक्टिव केस और संक्रमण दर को आधार बनाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ लागू की जाए। स्थिति अभी नियंत्रण में हैं किंतु इसका आशय लापरवाही कतई नहीं है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़शन, दो गज की दूरी जैसे कोविड विहैवियर को जीवनशैली में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कहीं भी भीड़भाड़ न हो। पुलिस बल सतत सक्रिय रहे, आश्यकतानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाए।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 600 से कम एक्टिव केस वाले 55 जनपदों में केवल साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू और रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इन जिलों में प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी।किंतु, यदि यहां एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वतः ही यहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन 20 जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां स्थिति में और सुधार होने के बाद छूट दिए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा। फिलहाल इन जिलों में स्थिति यथावत रखी जाए।

यहां जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर , वाराणसी , गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झाँसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत , मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया

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यह हैं नए नियम

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