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एसटीएफ ने बुलंदशहर में किया इनामी सजायाफ्ता बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी को आज बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया।

एसटीएफ प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुलन्दशहर कोतवाली इलाके में 20 फरवरी 2001 को चावल व्यापारी यासीन कुरैशी की घर में घुसकर गोली मारने के बाद गला काटकर हत्या कर दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में कोतवाली बुलन्दहर पर धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने हत्यारोपी फहीमुदीन को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद अपील पर जमानत पर जेल से बाहर आया था तथा चार अप्रैल 2019 को इलाबाद उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था । अदालत ने अपराधी फहीमुदीन आदि को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था लेकिन फहीमुदीन ने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसके विरूद्ध अपर स़त्र न्यायाधीश बुलन्दशहर ने 23 अप्रैल 2019 को गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद 16 जनवरी 2020 को अभियुक्त फहीमुदीन की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त फहीमुदीन ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 70 साल है। इस हत्याकाण्ड में फहीमुदीन के साथ मेहरबान वर्ष 2001 में चावल व्यापारी यासीन कुरैशी की घर में घुसकर गोली मारने के बाद गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के सम्बन्ध में कोतवाली बुलन्दहर पर धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने हत्यारोपी फहीमुदीन को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद अपील पर जमानत पर जेल से बाहर आया था तथा चार अप्रैल 2019 को इलाबाद उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था । अदालत ने अपराधी फहीमुदीन आदि को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था लेकिन फहीमुदीन ने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसके विरूद्ध अपर स़त्र न्यायाधीश बुलन्दशहर ने 23 अप्रैल 2019 को गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद 16 जनवरी 2020 को अभियुक्त फहीमुदीन की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त फहीमुदीन ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 70 साल है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उसका साथी बदमाश मेहरबान भी फरार चल रहा था। फरारी के दौरान मेहरबान ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ 27 मई 2019 को गौतमबुद्धनगर जिले के जारचा क्षेत्र में 65 लाख रूपये की लूट की थी और

इसी लूट की घटना में अभियुक्त मेहरबान की गिरफ्तारी पर रूपये एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। मेहरबान को एसटीएफ ने 18 जुलाई वर्ष 2019 को नोएडा में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ छह और मामले हैं। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया।

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