• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

देशद्रोह के आरोपी कप्पन से पूछताछ की एसटीएफ की अपील खारिज

Writer D by Writer D
19/08/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, मथुरा
0
STF

UP STF

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में मथुरा के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पाण्डे ने एसटीएफ की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद उसने अदालत से अभियुक्त सिद्दीक कप्पन से दुबारा पूछताछ करने की इजाजत एक प्रार्थनापत्र के माध्यम से की थी।

अभियोजन की ओर से (एसटीएफ द्वारा) एक प्रार्थनापत्र 18क के तहत अदालत में पेश कर कहा गया था कि अभियुक्त सिद्दीक कप्पन के दिल्ली स्थित आवास पर 11 नवम्बर 2020 को जब छापा मारा गया था और तलाशी के दौरान बरामद बुकलेट में प्रतिबंधित संगठन सिम्मी का साहित्य बरामद हुआ था। बरामद साहित्य में हस्तलेख के मिलान के लिए 8 मार्च को दस्तावेज एवं अभियुक्त कप्पन का नमूना लेख विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट दो जून को प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट में लेख का मिलान नही हुआ है। चूंकि साहित्य कप्पन के कमरे से बरामद हुआ है इसलिए प्रतिबंधित संगठन सिम्मी के दस्तावेज के संबंध में अभियुक्त सिद्दीक कप्पन से पूछतांछ किया जाना आवश्यक है।कप्पन से पूछतांछ के संबंन्ध में अनुमति प्रदान करने की याचना विद्वान न्यायाधीश से की गई थी किंतु अभियुक्त पक्ष की ओर से इसका लिखित विरोध किया गया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और एसटीएफ का अनुरोध पूर्व में की गई अदालती कार्रवाई का ही अंश है। इसका संबंध किसी अग्रिम पूछतांछ से संबंधित नही है इसलिए ही एसटीएफ का प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य था।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प़त्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर अभियोजन का प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेयोग्य नही है इसलिए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत 18क प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

Tags: mathura newsup stf
Previous Post

संदिग्ध हालात में हुई युवक की मौत, रेल लाइन के पास मिला शव

Next Post

पुलिस मुठभेड़ में बीस हजार का इनामी साथी संग गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

makeup brush
Main Slider

चांद से निखार के लिए मेकअप किट में शामिल करें ये ब्रश

09/11/2025
Dahi Paneer
Main Slider

किसी के भी साथ खाएं ये टेस्टी डिश, खाने का बढ़ जाएगा जायका

09/11/2025
Amla and Jeera Water
Main Slider

सुबह-सुबह पिएं ये जादुई पानी, शरीर में होंगे इतने चमत्कारी बदलाव

09/11/2025
CM Yogi
Main Slider

बिहार के नौजवान को मस्त और माफिया को पस्त कर देगी एनडीए सरकार- योगी आदित्यनाथ

08/11/2025
CM Yogi held a public rally in support of NDA candidate Pramod Kumar.
Main Slider

लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, अब एलईडी के उजाले में चमकेगा बिहार: योगी आदित्यनाथ

08/11/2025
Next Post
arrested

पुलिस मुठभेड़ में बीस हजार का इनामी साथी संग गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Reliance Jio में रोजाना 3GB डेटा के अलावा मिलेंगे ये फायदे

21/09/2020

अब अखिलेश यादव ने बताया JAM का मतलब- झूठ, अहंकार और महंगाई

14/11/2021
Public suicide attempt outside the railway station campus

रेलवे स्टेशन के गेट पर चढ़ कर युवक बेल्ट से लगाने लगा फांसी, और फिर जो हुआ….

02/06/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version