बिल्डर ने सब-स्टेशन के लिए भूमि नहीं दी तो होगी एफआईआर: नायब सिंह सैनी
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मामलों की सुनवाई की। सीएम ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बिजली विभाग के…

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मामलों की सुनवाई की। सीएम ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क में प्रस्तावित 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए डेवलपर से आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि बिल्डर/डेवलपर सब-स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। बैठक में कुल 17 मामले रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया। तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। सदर बाजार से संबंधित शिकायत में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक का मार्ग सदर बाजार का मुख्य प्रवेश मार्ग होने के साथ-साथ अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहन सडक़ पर अव्यवस्थित रूप से खड़े रहते हैं तथा बीच सडक़ पर सवारियां बैठाने और उतारने के कारण यातायात प्रभावित होता है। शिकायत के अनुसार इस कारण आम नागरिकों, व्यापारियों तथा आपातकालीन वाहनों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड तथा सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाए, ताकि वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े न हों। साथ ही सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए तथा सडक़ को अतिक्रमणमुक्त रखते हुए आमजन के लिए आवागमन सुगम बनाया जाए।
कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी के आरडब्ल्यूए निवासियों ने शिकायत में बताया कि कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की गई है। कॉलोनाइजरों द्वारा रास्ते की जमीन को बेचने तथा खरीदारों द्वारा उस पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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