• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया मराठा आरक्षण, बताया समानता के अधिकार का उल्लंघन

Writer D by Writer D
05/05/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, महाराष्ट्र, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का 102वां संशोधन वैध है। मराठों को एसईबीसी श्रेणी में जोड़ने वाला महाराष्ट्र का प्रावधान गलत है।

कोर्ट ने कहा था आरक्षण सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा था आपात स्थिति बताकर संविधान का उल्लंघन किया गया। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जस्टिस गायकवाड़ रिपोर्ट से ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा है कि इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। अबतक मराठा आरक्षण से मिली नौकरी और कॉलेज एडमिशन बरकरार रहेंगे। आगे आरक्षण नहीं मिलेगा। पांच जजों की बेंच में से तीन जजों ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं, ये अधिकार केंद्र सरकार का है। जबकि दो जजों ने कहा कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी कर सकती हैं।

PM मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने पर ममता बनर्जी को दी बधाई

पिछले 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस मामले को पांच जजों या उससे ज्यादा की संख्या वाली बेंच को विचार करने के लिए रेफर कर दिया था।

CM योगी ने पंचायत चुनाव में विजेता उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं

27 जून 2019 को बांबे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन इसे 16 प्रतिशत से कम कर दिया। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 16 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत और नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत करते हुए यह पाया कि अधिक कोटा उचित नहीं था।

Tags: Maharashtra NewsNational newsSupreme CourtUddhav Thakrey
Previous Post

PM मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने पर ममता बनर्जी को दी बधाई

Next Post

Ipl स्थगित करने पर सुरेश रैना बोले, मैं इसके समर्थन में हूँ क्योंकि…

Writer D

Writer D

Related Posts

money plant
Main Slider

मनी प्लांट घर पर होने के बाद भी नहीं हो रहा लाभ, तो हो सकती है ये वजह

03/05/2026
Animals
Main Slider

इन जानवरों को खिलाने-पिलाने से दूर होती हैं जीवन की बाधाएं, मजबूत होते हैं ये ग्रह

03/05/2026
kalava
Main Slider

कितने दिन के बाद बदलना चाहिए कलावा, जानें इसके पीछे की धार्मिक मान्यता

03/05/2026
dark chin
Main Slider

ठुड्डी का कालापन कर रहा है शर्मिंदा, निजात पाने के लिए आजमाए ये उपाय

03/05/2026
Toner
Main Slider

इस चीज से मिलेगा कोरियन जैसा निखार, जानें बनाने का तरीका

03/05/2026
Next Post
Suresh Raina said on postponing IPL,I am in support of it because now ...

Ipl स्थगित करने पर सुरेश रैना बोले, मैं इसके समर्थन में हूँ क्योंकि...

यह भी पढ़ें

CM Yogi heard the problems in public darshan

इस्टीमेट मंगवा लीजिए, सरकार देगी इलाज का पैसा : सीएम योगी

13/01/2025
Paritosh Tripathi

‘मामाजी’ को मिल गई दुल्हनिया, जमकर थिरके पंकज त्रिपाठी

10/12/2022
Maha Kumbh

महाकुम्भ में उमड़ा ‘आस्था का महासागर’, स्नानार्थियों की संख्या 40 करोड़ के पार

07/02/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version