नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Sushil Kumar) पर पहलवान सागर धनकड़ (Wrestler Sagar Dhankar) की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
सुशील कुमार (Sushil Kumar) पर संपत्ति विवाद में 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार (Sushil Kumar) को गिरफ्तार किया था।
जानें पूरा मामला
पूरा मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने साथियों के साथ मिलकर 5 मई को रात में सागर की पिटाई की थी। बाद में सागर की मौत हो गई थी। इसके अलावा चार और पहलवान भी जख्मी हुए थे। आरोप पत्र में 13 आरोपियों को नामजद किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा समेत अन्य अपराधों में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील और उसके दोस्त मिलकर कुछ लोगों की पिटाई कर रहे थे।









