फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रेलवे की जमीन पर बसी 40 झुग्गियों में रहने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रेलवे की जमीन पर बसी 40 झुग्गियों में तोड़फोड़ पर रोक लग दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 30 सिंतबर को सुनवाई करेगा।
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वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने CJI एनवी रमना को बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है। इसलिए आज तोड़फोड़ हो रही है और बुलडोजर तैयार हैं।