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सुप्रीम कोर्ट : असंभव है सिविल सर्विस प्री परीक्षा को स्थगित करना

Desk by Desk
28/09/2020
in ख़ास खबर, शिक्षा
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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट में आज यूपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा 2020 के स्थगन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान यूपीएससी ने कहा कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से ही की गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और व्यवस्थाओं के साथ रखे। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

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देशभर में कोरोना वायरस महामारी के कारण बढ़ते मामलों को लेकर इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर याचिका दायर की गई है।

इस याचिका को 20 यूपीएससी सिविल सर्विस अभ्यार्थियों ने फाइल किया है। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जानी है। इससे पहले 24 सितंबर को कोर्ट ने एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव को याचिका की कॉपी केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग को देने के लिए कहा था।

देशभर के याचिका कर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस समय में परीक्षा कराना उम्मीदवारों की हेल्थ और सेफ्टी दोनों को लेकर खतरा पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि देशभर के 72 शहरों में होने वाली इस ऑफलाइन परीक्षा में 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने के उम्मीद है।

याचिका में कहा गया है कि महामारी के इस संकट के समय में ऑफलाइन परीक्षाएं करवाना लाखों युवा छात्रों की जिंदगी को खतरे में डालने से ज्यादा और कुछ नहीं है। देश के कई राज्यों में आई बाढ़ और लगातार बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते याचिकाकर्ताओं और उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य बहुत से छात्रों का जीवन व स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद भी यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र नहीं बढा़ए हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से परीक्षार्थियों को मजबूरन 300-400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते समय इन परीक्षार्थियों के संक्रमित होने की आशंका है।’

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