• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब सभी सेवानिवृत्त जजों को भी मिलेगा ‘वन रैंक, वन पेंशन’…, Supreme Court ने दिया आदेश

Writer D by Writer D
19/05/2025
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक अहम फैसला में सुनाते हुए हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त जजों को पूरी और समान पेंशन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि जजों की एंट्री और कार्यकाल के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों के साथ इस बात के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता कि वे कब सेवा में शामिल हुए और कब उन्हें बार से न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपने आदेश में कहा कि ‘उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त जज, चाहे वो किसी भी तारीख में नियुक्त हुए हों पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं।’

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भारत सरकार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को सालाना 15 लाख रुपये की पूरी पेंशन का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार को उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जजों को सालाना 13.50 लाख रुपये सालाना पेंशन करना होगा। जो जज एडिश्नल जज के तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी जजों के बराबर ही पेंशन मिलेगी।

Pak के निशाने पर था गोल्डन टेंपल, AKASH ने धराशायी कर दी पाकिस्तान की मिसाइलें

केंद्र सरकार को उच्च न्यायालयों (Supreme Court) के सेवानिवृत्त जजों के मामले में भी वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत का पालन करना होगा, फिर चाहे जजों की एंट्री का स्त्रोत जिला न्यायलय या बार हो। साथ ही जजों ने कितने ही साल का कार्यकाल बतौर जज पूरा किया हो, सभी को समान पेंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार को जिन जज की सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी विधवा पत्नी या परिवार के सदस्यों को ग्रैच्युटी का भुगतान करना होगा। उस जज द्वारा की गई सेवा की अवधि में करियर अवधि जोड़कर ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे जज ने सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी की है या नहीं।

केंद्र सरकार उच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार सभी भत्ते देगी और इसमें अवकाश नकदीकरण, पेंशन का कम्यूटेशन, भविष्य निधि शामिल होगी।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

Pak के निशाने पर था गोल्डन टेंपल, AKASH ने धराशायी कर दी पाकिस्तान की मिसाइलें

Next Post

भीषण गर्मी में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हरहाल में बहाल रहे: एके शर्मा

Writer D

Writer D

Related Posts

Kapil Sibal
राजनीति

ईरानी दूतावास पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, खामेनेई की हत्या पर व्यक्त की संवेदना

06/03/2026
UPSC
Main Slider

UPSC सिविल सेवा एग्जाम का फाइनल रिजल्ट घोषित, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

06/03/2026
Dhurandhar 2
Main Slider

धुरंधर 2 के ट्रेलर रिलीज की तारीख कन्फर्म, रणवीर सिंह ने बताया डेट और टाइम

06/03/2026
pm modi
Main Slider

खेती और विश्वकर्मा अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव: पीएम मोदी

06/03/2026
Dismissed
Main Slider

भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी का चाबुक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक बर्खास्त

06/03/2026
Next Post
AK Sharma

भीषण गर्मी में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हरहाल में बहाल रहे: एके शर्मा

यह भी पढ़ें

arrested

32 किग्रा गांजे के साथ ओडिसा के दो तस्कर गिरफ्तार

15/08/2022
Road Accident

ट्रक-कार की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत

17/08/2022
जेपी नड्डा JP Nadda

यह एनडीए की जीत का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है : जेपी नड्डा

05/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version