• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बुलडोजर पर रोक लगाने से SC का इंकार, कहा- नियम के दायरे में हो कार्रवाई

Writer D by Writer D
16/06/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, प्रयागराज, राष्ट्रीय
0
Bulldozers

Bulldozers

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने योगी सरकार (Yogi Government)  से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बुलडोजर (Bulldozer) एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी। साथ ही ये भी कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। अब ये कितनी सही है, हमें नहीं मालूम। ये रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है, वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें। आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो। बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए।

समुदाय को देखे बिना किया है ऐक्शन, जहांगीरपुरी का हवाला

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘हमने यह साफ कर दिया है कि किसी भी ऐसे ढांचे या भवन को नहीं गिराया गया है, जो कानूनी तौर पर सही हो।’ उन्होंने कहा कि सभी का अपना एजेंडा है और एक सियासी दल ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी इलाके में समुदाय को देखे बगैर ढांचे हटाए गए थे। मेहता ने कहा कि इसमें जरूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

नोटिस देने और सुनवाई के लिए समय की मांग

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढाहाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही इसमें प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देने और सुनवाई के लिए समय देने की मांग की गई थी।

संपत्ति ढहाने को बताया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ

जमीयत का कहना है कि संपत्ति ढहाने की तत्काल कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। खास बात है कि जमीयत के आवेदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का भी जिक्र किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपियों के मकानों को बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। इसमें एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार और कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा के बयान को भी शामिल किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी दोहरा रहे हैं कि आरोपियों की संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा और ढहाया जाएगा।

मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने किया सवाल, पूछा- क्या शुक्रवार का नाम पत्थरवार रख दिया जाए?

जमीयत ने यूपी के किस कानून का दिया हवाला

जमीयत ने उत्तर प्रदेश (रेग्युलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन) एक्ट 1958 की धारा 10 को लेकर कहा कि इसके तहत प्रभावित व्यक्ति को मौका नहीं मिलने तक भवन नहीं ढहाया जा सकता। इसके आगे जमीयत ने कहा है कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 में कहा गया है कि संपत्ति ढहाने की कार्रवाई से पहले प्रभावित व्यक्ति की बात सुनी जाएगी और उन्हें कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।

Tags: bulldozerbulldozers in upLucknow NewsSupreme CourtYogi Government
Previous Post

मनसा देवी पर्वत पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

Next Post

अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता : सीएम धामी

Writer D

Writer D

Related Posts

Lalu Yadav filed his nomination
राजनीति

लालू यादव ने दाखिल किया नामांकन, निर्विरोध RJD का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय

23/06/2025
tej pratap
बिहार

मेरी जान को खतरा है…, लालू के बेटे ने नीतीश सरक़ार से लगाईं सुरक्षा की गुहार

23/06/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: सीएम योगी

23/06/2025
उत्तर प्रदेश

2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बसपा, आकाश को लेकर बना ये प्लान

23/06/2025
CM Yogi
Main Slider

आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दीजिए… , नन्ही बच्ची के अंदाज को देख मुस्कुरा उठे सीएम योगी

23/06/2025
Next Post
cm dhami

अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता : सीएम धामी

यह भी पढ़ें

Sunil Yadav

स्वच्छता सर्वेक्षण निरीक्षण के लिए उपनिदेशक पहुंचे सिंधौली, अधिकारियों को दिए निर्देश

12/12/2022
CUET UG

इस दिन घोषित हो सकता है CUET UG रिज़ल्ट, जानें चेक करने का तरीका

02/07/2024
Spouse

इन टिप्स दूर करें पार्टनर का गुस्सा

07/11/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version