• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Writer D by Writer D
29/03/2023
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, रामपुर, राष्ट्रीय
0
Abdullah Azam

Abdullah Azam

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की सदस्यता रद्द होने के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बुधवार को जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अपराध के समय अब्दुल्ला (Abdullah Azam) नाबालिग थे, इसलिए उन्हें दो साल की सजा नहीं दी जा सकती। तब कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल का मुद्दा आपको निचली कोर्ट में उठाना चाहिए था। अब्दुल्ला आजम के वकील ने कहा कि हमने य़े मुद्दा उठाया था लेकिन निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था।

दरअसल, 15 साल पहले 29 जनवरी, 2008 को छजलैट की स्थानीय पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपित बनाया गया था।

Nikay Chunav: ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

पुलिस ने सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। उसके दो दिन बाद ही उन्हें यूपी विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Tags: Abdullah Azamdelhi newsRampur NewsSupreme Court
Previous Post

Nikay Chunav: ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

Next Post

कांग्रेस के लिए ‘राहु’ बन गए हैं राहुल गांधी: शिवराज सिंह

Writer D

Writer D

Related Posts

Four years of the Dhami government: Achievements and direction of development
राजनीति

धामी सरकार के चार वर्ष : उपलब्धियाँ और विकास की दिशा

25/10/2025
JDU has expelled 11 leaders from the party.
Main Slider

चुनाव से पहले JDU का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया आउट

25/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

‘अन्नदाता’ को मिला योगी सरकार का साथ

25/10/2025
CM Dhami participated in the ABVP national convention.
Main Slider

सीएम धामी ने ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन में किया प्रतिभाग

25/10/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

एके शर्मा बोले– श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों की सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

25/10/2025
Next Post
Shivraj Singh

कांग्रेस के लिए 'राहु' बन गए हैं राहुल गांधी: शिवराज सिंह

यह भी पढ़ें

harshvardhan

हर्षबर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग आज करेंगे बैठक

06/04/2021
Shri Kashi Vishwanath Dham

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम ने पहले ही साल चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड तोड़े, सोने-चांदी से भरा बाब का दरबार

13/12/2022
CM Dhami

मुख्यमंत्री ने दिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश

26/08/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version