• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : प्रशांत भूषण ने अगर नही भरा जुर्माना तो होगी इतने माह की जेल

Desk by Desk
31/08/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
prashant bhushan

प्रशांत भूषण ने अगर नही भरा जुर्माना तो होगी इतने माह की जेल

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाने की सजा का एलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपये का जुर्माना जमा कराना होगा। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि अगर प्रशांत भूषण इस जुर्माने को जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी।

दिल्ली से मेरठ की दूरी होगी महज 45 मिनट की, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी

मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था।

गल्वान घाटी- चीनी सैनिकों की कब्रगाह की तस्वीरें सामने आई

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती थीं पर अदालत ने इस मामले में उनके ऊपर सिर्फ एक रुपये का जुर्माना लगाया है।

कौन बनेगा जापान का अगला प्रधानमंत्री, जानिए रेस में सबसे बड़ा दावेदार कौन है

एटॉर्नी ने भी एक बार भूषण के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन उनके खेद जताने पर उसे वापस ले लिया था। लेकिन अवमानना के दोषी ने इस मामले में अपने जवाब में जजों पर लगाए आरोप वापस नहीं लिया जिसके चलते उन्हें सजा के रूप में आज एक रुपये के जुर्माने को देने को कहा गया है।

कनिष्ठ सहायक के 115 पदों पर भर्ती के लिए रोजाना अब बुलाए जाएंगे 60 अभ्यर्थी

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से इंकार किया है। कोर्ट ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। प्रशांत भूषण के इस कदम को सही नहीं माना जा सकता।

Tags: 3 साल प्रैक्टिस पर बैनPrashant BhushanSupreme Courtनहीं दिया तो 3 महीने की जेलप्रशांत भूषण पर ₹ 1 का जुर्माना
Previous Post

कंगना रनौत के साथ वायरल हो रही संदीप सिंह की फोटो, फैन्स ने पूछा ये सवाल

Next Post

उम्र को लेकर मजाक बना रहे यूजर्स को रश्मि देसाई ने दिया मुहतोड़ जवाब

Desk

Desk

Related Posts

Rahul Gandhi
राजनीति

चुनाव आयोग करवाता है वोट चोरी, हमारे पास हैं सबूत : राहुल

01/08/2025
Lok Sabha
राजनीति

बिहार मतदाता सूची पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

01/08/2025
DM Savin Bansal
Main Slider

पिता का आकस्मिक निधन; पढाई पर संकट; जिला प्रशासन ने थामा रिहान का हाथ

01/08/2025
cm yogi
Main Slider

यूपी को फुटवियर-लेदर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाएगी नई नीति : मुख्यमंत्री

01/08/2025
CM Dhami
राजनीति

सीएम धामी ने पूर्व विधायक से अस्पताल में की मुलाकात, जाना कुशलक्षेम

31/07/2025
Next Post
rashmi desai

उम्र को लेकर मजाक बना रहे यूजर्स को रश्मि देसाई ने दिया मुहतोड़ जवाब

यह भी पढ़ें

Pitru Paksha

Pitru Paksha: मृत्यु की याद नहीं तिथि, तो इस दिन करें प्रियजन का श्राद्ध

30/09/2023
Chaitra Navratri

योगी सरकार नवरात्रि पर करेगी विशेष आयोजन, सभी मंदिरों को मिलेंगे एक लाख

14/03/2023

16 मार्च राशिफल: मिथुन-कन्या वालों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

16/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version