• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लंबे ‘लिव इन’ में रहने वाली महिला नहीं लगा सकती रेप का आरोप: सुप्रीम कोर्ट

Writer D by Writer D
06/03/2025
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Live-in Relationship

Live-in Relationship

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि लंबे समय तक लिव इन (Live-in Relationship) में रहने के बाद महिला अपने साथी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में यह फैसला सुनाया है। खास बात है कि दोनों एक दशक से ज्यादा समय तक साथ रहे थे। अदालत ने इसे रिश्तों में खटास आने का मामला करार दिया है। साथ ही अपीलकर्ता पुरुष को आपराधिक कार्यवाही से राहत दी है।

16 सालों तक रहा संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के वादे के आधार पर बनाए गए थे। महिला के आरोप थे कि वह आरोपी बैंक अधिकारी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 सालों तक संबंध(Live-in Relationship) बनाती रही। याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही थी।

रिश्तों में खटास का मामला है, कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता महिला पेशे से लेक्चरर हैं। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि दोनों ही पढ़े लिखे हैं और संबंध सहमति से बने थे, क्योंकि अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर रिश्तों में खटास आ जाने का मामला है।

नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता, दो महीने किया गैंगरेप; जबरन खिलया बीफ

सुप्रीम कोर्ट को सवाल अखबार के अनुसार, बेंच ने कहा, ‘यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता करीब 16 सालों अपीलकर्ता की हर मांग पर झुकती रही हैं और इस बात पर बगैर विरोध जताए रहीं कि अपीलकर्ता शादी के झूठे वादे के आधार पर उनका यौन शोषण कर रहा था। 16 सालों का लंबा समय, जिस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बगैर रोक टोक जारी रहे। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि रिश्तों में कभी भी जबरदस्ती या धोखा देने की बात नहीं थी।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि कथित तौर पर शादी का वादा किया गया था, तो इतने समय तक उनका रिश्ते में रहना उनके दावों को कमजोर करता है।

Tags: delhi newslive in relationshipSupreme Court
Previous Post

इलाज के लिए एस्टिमेट मंगा लें, सरकार करेगी मददः मुख्यमंत्री

Next Post

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया…, जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

Writer D

Writer D

Related Posts

silk sari
Main Slider

आपकी फेवरेट साड़ी की खो गई है चमक, ऐसे लाए वापस

09/11/2025
makeup brush
Main Slider

चांद से निखार के लिए मेकअप किट में शामिल करें ये ब्रश

09/11/2025
Dahi Paneer
Main Slider

किसी के भी साथ खाएं ये टेस्टी डिश, खाने का बढ़ जाएगा जायका

09/11/2025
Amla and Jeera Water
Main Slider

सुबह-सुबह पिएं ये जादुई पानी, शरीर में होंगे इतने चमत्कारी बदलाव

09/11/2025
CM Yogi
Main Slider

बिहार के नौजवान को मस्त और माफिया को पस्त कर देगी एनडीए सरकार- योगी आदित्यनाथ

08/11/2025
Next Post
Maulana Shahabuddin Razvi got angry on Mohammed Shami

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया..., जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

यह भी पढ़ें

cm yogi

CM योगी का बड़ा ऐलान, मेरठ मंडल में लगेंगे 35 आक्‍सीजन प्लांट

16/05/2021
Priyanka Gandhi

जनता के मुद्दों पर मैं लड़ती रहूंगी और उत्तर प्रदेश छोडूंगी नहीं : प्रियंका गांधी

05/03/2022
Amartya Sen

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कोरोना संक्रमित

09/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version