• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लंबे ‘लिव इन’ में रहने वाली महिला नहीं लगा सकती रेप का आरोप: सुप्रीम कोर्ट

Writer D by Writer D
06/03/2025
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Live-in Relationship

Live-in Relationship

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि लंबे समय तक लिव इन (Live-in Relationship) में रहने के बाद महिला अपने साथी पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में यह फैसला सुनाया है। खास बात है कि दोनों एक दशक से ज्यादा समय तक साथ रहे थे। अदालत ने इसे रिश्तों में खटास आने का मामला करार दिया है। साथ ही अपीलकर्ता पुरुष को आपराधिक कार्यवाही से राहत दी है।

16 सालों तक रहा संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि शारीरिक संबंध सिर्फ शादी के वादे के आधार पर बनाए गए थे। महिला के आरोप थे कि वह आरोपी बैंक अधिकारी के साथ शादी के वादे के आधार पर 16 सालों तक संबंध(Live-in Relationship) बनाती रही। याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही थी।

रिश्तों में खटास का मामला है, कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता महिला पेशे से लेक्चरर हैं। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि दोनों ही पढ़े लिखे हैं और संबंध सहमति से बने थे, क्योंकि अलग-अलग शहरों में रहने के बाद भी दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर रिश्तों में खटास आ जाने का मामला है।

नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता, दो महीने किया गैंगरेप; जबरन खिलया बीफ

सुप्रीम कोर्ट को सवाल अखबार के अनुसार, बेंच ने कहा, ‘यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता करीब 16 सालों अपीलकर्ता की हर मांग पर झुकती रही हैं और इस बात पर बगैर विरोध जताए रहीं कि अपीलकर्ता शादी के झूठे वादे के आधार पर उनका यौन शोषण कर रहा था। 16 सालों का लंबा समय, जिस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बगैर रोक टोक जारी रहे। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि रिश्तों में कभी भी जबरदस्ती या धोखा देने की बात नहीं थी।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि कथित तौर पर शादी का वादा किया गया था, तो इतने समय तक उनका रिश्ते में रहना उनके दावों को कमजोर करता है।

Tags: delhi newslive in relationshipSupreme Court
Previous Post

इलाज के लिए एस्टिमेट मंगा लें, सरकार करेगी मददः मुख्यमंत्री

Next Post

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया…, जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

Writer D

Writer D

Related Posts

Papaya
Main Slider

ये फल आपकी खूबसूरती में कर देगा इजाफा, ऐसे करें इस्तेमाल

08/08/2026
Peanut Pakoda
Main Slider

बारिश में लें इन पकौड़ों का स्वाद, बनाना हैं आसान

08/08/2026
Gemstones
Main Slider

राशि अनुसार धारण करें रत्न, जानें कौनसा रहेगा आपके लिए भाग्यशाली

08/08/2026
Skin Tanning
Main Slider

सनटैन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये उपाय

08/08/2026
Jamun Seeds for Grey Hair
Main Slider

सफेद बालों पर इस्तेमाल करें इन बीजों का, मिलेगा कालापन

08/08/2026
Next Post
Maulana Shahabuddin Razvi got angry on Mohammed Shami

मोहम्मद शमी ने गुनाह किया..., जानें क्रिकेटर पर क्यों भड़के बरेली के मौलाना

यह भी पढ़ें

Basant Panchami

जानें कब है बसंत पंचमी, यहां देखें माघ महीने के व्रत त्योहार की पूरी सूची

26/01/2024
CM Yogi inaugurated the Gorakhnath Overbridge.

जनता जानती है, कौन हैं माफिया पालने वाले लोग : सीएम योगी आदित्यनाथ

19/12/2025
CM Nayab Singh

मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश

21/06/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version