सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की पाक्सो अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म (Rape) के दोषी शिक्षक को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने छह नंवबर 2019 को बभनी थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री कक्षा पांच की छात्रा है। वह स्कूल पढने के लिए गई थी। स्कूल बंद होने के बाद वहां का शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल ने उसे किसी कार्य के लिए रोक रखा था। जब सारे बच्चे चले गए तब उसने अकेले में दुष्कर्म (Rape) किया और किसी से कुछ नहीं बताने के लिए धमकी देकर उसे घर के पास छोड़कर चला गया।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच किय। घटना में पर्याप्त सबूत मिलने पर जांच अधिकारी ने कोर्ट में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा के तहत चार्जशीट दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलालें सुनने के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी शिक्षक संतोष कुमार जायसवाल को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।