सुलतानपुर। पाक्सो कोर्ट ने छात्रा के साथ रेप के मामले में शिक्षक को 10 साल की कैद की सजा ( Imprisonment ) सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका है।
लगभग साढ़े तीन साल पूर्व कूरेभार थानाक्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण 31 मई 2019 को तब हुआ था, जब वो दोपहर में शौच के लिए निकली थी। परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन किया लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद परिवार वालों को सूचना मिली कि किशोरी को पढ़ाने वाला शिक्षक कुड़वार थानाक्षेत्र के बभनगवां निवासी आमिर अब्बासी पुत्र इश्तियाक उसे उठा ले गया है।
परिवार वालों से तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेजा था। इस मामले में कोर्ट में छह गवाह पेश किए गए।
अंत में आज साक्ष्यों के आधार पर पाक्सो कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने आमिर को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड नहीं दे पाने पर अभियुक्त को 3 माह अतिरिक्त कैद में रहना होगा।