नई दिल्ली : यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पू्र्व बीएसएफ जवान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीएसएफ जवान तेजबहादुर की याचिका को खारिज कर दिया है। तेजबहादुर चुनाव लड़ने में असफल रहे थे, जिस वजह से उन्होने दोबारा चुनाव की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट तेजबहादुर की पीएम मोदी के निवार्चन को रद्द करने की मांग की याचिका खारिज कर चुका था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था। दरअसल, तेजबहादुर का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को अस्वीकार कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस निर्णय के खिलाफ तेज बहादुर की याचिका खारिज कर दी थी।
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बर्खास्त जवान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन उचित तरीके से खारिज किया था या अनुचित तरीके से, यह उनकी पात्रता पर निर्भर करता है। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने तेज बहादुर की ओर से पेश अधिवक्ता से सवाल किया था, हमें आपको स्थगन की छूट क्यों देनी चाहिए। आप न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बहस कीजिए।
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बहादुर के अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव द्वारा सुनवाई स्थगित करने या इसे बाद में लेने का अनुरोध करने पर पीठ ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। प्रतिवादी प्रधानमंत्री हैं। हमने इस मामले को पढ़ा है। आप अपने मामले में बहस कीजिए। पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कई महीने स्थगित की जा चुकी है और न्यायलाय इसे अब और स्थगित नहीं करेगा। बहादुर के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पहले वाराणसी संसदीय सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था लेकिन बाद में उसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। बहादुर के वकील ने कहा कि 30 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया और दो मई को उसका नामांकन रद्द कर दिया गया।