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PPF खाते की मैच्योरिटी के लिए चुने जा सकते हैं ये 3 विकल्प

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पीपीएफ

नई दिल्ली| सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको परिपक्वता अवधि के बाद मिलने वाले तीन विकल्प की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भविष्य निधि आपको 15 साल बाद आपको खाता बंद करने का, खाते को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाने का और बिना नए योगदान के खाता को जारी रखने का विकल्प देता है। आइए जानते हैं कि आपको कौन सा विकल्प का चुनाव कब करना चाहिए और इससे क्या फायदे मिलेंगे।

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अगर खाता धारक को तुरंत पैसे की जरूरत है तो वह इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए पीपीएफ और बचत खाते के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में बैंक या डाकघर को एक आवेदन जमा करना होगा। इसमें अपने बचत खाते में परिपक्वता से प्राप्त रकम को ट्रांसफर करने के लिए कहना होगा।

अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो खाता धारक पीपीएफ को टैक्स सेविंग टूल की तरह इस्तेमाल करते रह सकते हैं। इसके लिए खाता के एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा। पांच साल की अवधि में आप जब तब चाहें तब तक एक्सटेंशन ले सकते हैं।

अगर खाता धारक को तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है और वह बिना अतिरिक्त योगदान के टैक्स-फ्री ब्याज कमाना चाहते हैं तो उन्हें यह विकल्प चुनना चाहिए। इसके बाद भी उनके पास एक साल में एक बार अपने खाते से कितनी भी रकम निकालने का विकल्प रहेगा।

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