लखनऊ। दहेज प्रताडऩा से परेशान होकर मायके में रह रही पत्नी को उसके पति मोबाइल फोन पर कॉल कर तीन तलाक दे दिया। पीडि़ता ने इस संबंध में कैसरबाग कोतवाली में तहरीर देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीडि़ता का आरोप है कि पति व ससुरालियों ने दहेज में कार की मांगी थी जिसे पूरा न करने पर 18 साल पुरानी शादी को मोबाइल पर महज तीन बार तलाक बोलकर तोड़ दिया। केस दर्ज कर पुलिस पड़ताल कर रही है।
प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश शुक्ला के मुताबिक, लालकुआं निवासी नूरी फातिमा का निकाह फरवरी 2002 में सर्वोदयनगर के इमरान अली से हुआ था। पीडि़ता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त किया जाने लगा। उसके साथ मारपीट की जाने लगी। परिवार न टूटे इसके लिए नूरी ससुराल पक्ष की प्रताडऩा को सहती रही।
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2017 में इमरान ने उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह अपने मायके लालकुआं में रहने लगी। परिवार के लोग रिश्तेदारों के जरिए समझौते की कोशिश करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान इमरान लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहा था। नूरी इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन इमरान ने इस महीने की शुरूआत में मोबाइल पर कॉल की।
बातचीत के दौरान ही उसने मोबाइल पर ही तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद 9 जनवरी को पीडि़ता ने कैसरबाग थाने में तहरीर दी जिस पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। समझौता कराने के लिए कोशिश की गई।
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चोरी-छिपे कर लिया दूसरा निकाह
नूरी के मुताबिक, कोतवाली में ही उसे रिश्तेदारों से पता चला कि इमरान ने दूसरा निकाह कर लिया है। इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर इमरान, ससुर रमजान अली, सास जुबैदा, जेठ बबलू, देवर अमीन, ननद जीनत और यासमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।