• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले शोहदे को तीन साल की सजा

Writer D by Writer D
03/02/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने  शोहदे को तीन वर्ष कारावास (Imprisonment) और 17 हजार रुपए जुर्माने (Fine) की सजा सुनायी है। साथ ही पीड़िता को धमकाने के मामले में मुख्य आरोपी के पिता को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रुपए से दण्डित किया है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द एवं विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने गुरूवार को बताया कि कर्वी क्षेत्र के एक शैक्षिक संस्थान में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने कर्वी कोतवाली में कंठीपुर गांव के निवासी रहमान के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा का कहना था कि 18 जुलाई 2016 को वह अपने स्कूल जा रही थी कि इस दौरान रहमान उर्फ गुठरू ने छेड़खानी के उद्देश्य से उस पर छींटा कसी की।

स्कूल के लौटने के बाद घर आकर उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दूसरे दिन 19 जुलाई को शाम के समय वह अपनी मां के साथ खेतों की ओर शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में रहमान ने फिर से अमर्यादित हरकत की। उसके और मां के चिल्लाने पर आरोपी वहां से अपने घर चला गया जिसके बाद वह परिवारवालों को लेकर आरोपी के घर उलाहना देने गई। जहां आरोपी के पिता सुबराती ने भी गाली-गलौच करते हुए रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी रहमान को धारा 354, 354 (ए), 504, 506/34 भा.द.स. व धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष कारावास (Imprisonment) एवं 17 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता सुबराती को भी एक वर्ष कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Tags: Chitrakoot news
Previous Post

किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या

Next Post

तेजाब के सेवन से विवाहिता की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

UP Police SI Recruitment
Main Slider

वाराणसी के 46 परीक्षा केंद्रों पर चल रही एसआई भर्ती परीक्षा,पहली पॉली में नहीं मिली गड़बड़ी

14/03/2026
Transfer
Main Slider

देर रात हिली प्रशासनिक कुर्सी, अभिमन्यु मांगलिक बने फतेहपुर के नए कप्तान

14/03/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कौशल बढ़ाते रहें युवा, अवसरों की कोई कमी नहीं: ए के शर्मा

13/03/2026
Rajnath Singh
Main Slider

योगी सरकार ने लखनऊ को बनाया वर्ल्डक्लास सिटी: रक्षा मंत्री

13/03/2026
cm yogi
उत्तर प्रदेश

लखनऊ अब वाकई ‘मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं’ का प्रतीक बना: सीएम योगी

13/03/2026
Next Post
The entire family was found dead

तेजाब के सेवन से विवाहिता की मौत

यह भी पढ़ें

Hrithik

…और हार गईं ज़िंदगी! 300 फ़ीट गहरे बोरवेल से निकाले गए 6 साल के रितिक की मौत

22/05/2022
Urban areas will be rejuvenated with 25 thousand crores

यूपी में न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने की तैयारी

01/03/2025
जयविजय

सड़क हादसे में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयविजय की मौत

22/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version