• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा

Desk by Desk
15/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, हापुड़
0
Rape accused hanged

Rape accused hanged

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में करीब 2 साल पहले 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची के शव को भूसे के ढेर में छुपाया था।

हत्या का विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का गला भी काटा था गला। घर के ही दो नौकरों ने इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया था। हापुड़ की अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) वीना नारायण द्वारा आरोपियों को फांसी देने के आदेश से पीड़ित परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह घटना हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में हुई थी।

बलिया फायरिंग : सीएम योगी ने SDM, CO को निलंबित करने के दिये आदेश

2 साल पहले हापुड़ जिले के थाना देहात क्षेत्र में घर में काम करने वाले दो नौकरों द्वारा 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जब बच्ची ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर दी और उसके शव को घर में ही बने भूसे के कमरे में एक बोरी में डाल दिया।

लेकिन यह पूरी घटना बच्ची के 10 वर्षीय भाई ने देख ली जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची के 10 वर्षीय भाई का भी गला काट दिया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में आज गुरुवार को अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) वीना नारायण ने दोनों आरोपियों अंकुर तेली और सोनू उर्फ पव्वा को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। मामले में आरोपियों को फांसी दिए जाने के आदेश से पीड़ित परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।

बलिया : कोटा आवंटन को लेकर युवक की हत्या, सीएम योगी बोले-दोषियों के खिलाफ हो सख्‍त कार्रवाई

एक तरफ इस समय जहां यूपी में रेप के बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में हापुड़ न्यायालय की विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, जो ऐसे मामलों के लिए नजीर बना है। यह रेप के बाद हत्या के मामले में हापुड़ जिले में पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

Tags: crime news in hindihangedmurdered after raperapedraped by a minorremovedनाबालिग से रेपफांसी की सजारेपरेप के बाद हत्या
Previous Post

बलिया फायरिंग : सीएम योगी ने SDM, CO को निलंबित करने के दिये आदेश

Next Post

वायनाड के सांसद राहुल गांधी नहीं कर सके स्कूल का ऑनलाइन उद्घाटन

Desk

Desk

Related Posts

Surya Pratap Shahi
उत्तर प्रदेश

राज्य में किसानों के लिए खाद्य और प्रमाणित बीज उपलब्धता में कोई कमी नहीं: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

14/11/2025
Tribal
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन

14/11/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्वकप जीत पर दी बधाई

14/11/2025
National Jamboree
उत्तर प्रदेश

लखनऊ की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में दिखेगा लघु भारत का भव्य नजारा

14/11/2025
Ayodhya
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के विजन से अयोध्या बना डेवलपमेंट का रोल मॉडल

14/11/2025
Next Post
राहुल गांधी Rahul Gandhi

वायनाड के सांसद राहुल गांधी नहीं कर सके स्कूल का ऑनलाइन उद्घाटन

यह भी पढ़ें

Chicken Masala

इफ्तारी के लिए बनाएं चिकन मसाला, ट्राई करें ये टेस्टी रेसिपी

18/03/2025
Terrorist Attack

देश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी, निशाने पर हैं इजरायली नागरिक

04/09/2021

IPL 2021: हैदरबाद ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

11/04/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version