विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नोटिस जारी कर फर्जी यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टूडेंट्स को अलर्ट किया है। आयोग ने यूजीसी अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करके डिग्री देने वाले संस्थानों के खिलाफ छात्रों को चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं कि यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या नोटस जारी किया है।
UGC ने इस बात पर जोर दिया कि केवल राज्य अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान या UGC अधिनियम, 1956 के अनुसार रजिस्टर्ड संस्थान ही डिग्री देने के लिए अधिकृत हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय या काॅलेज जो इन अधिनियम और नियम के अनुसार नहीं होंगे उनके द्वारा दी गई डिग्रियां उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं होंगी।
यूनिवर्सिटी फर्जी है या नहीं, ऐसे करें चेक
UGC के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। नोटिस जारी कर आयोग ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियां न तो मान्यता प्राप्त होंगी और न नौकरी के लिए उन्हें मान्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी छात्रों से अपील की है कि वह जिन संस्थानों में जाने की योजना बना रहे हैं।
उनकी वैधता की पुष्टि करने के लिए आधिकारिक यूजीसी वेबसाइट ugc.ac.in पर जाएं। वेबसाइट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों की लिस्ट चेक करें। साथ ही आयोग फर्जी संस्थानों के बारे में चेतावनी देता है।
UGC को दे सकते हैं जानकारी
साथ ही जारी नोटिस में यूजीसी ने कहा कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने वाले किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान की रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति आयोग में कर सकता है। ऐसे संस्थानों के बारे में जानकारी यूजीसी को ugcampc@gmail.com पर कोई भी भेज सकता है। जिसके की संबंधित संस्थान की जांच की जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए।