• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूजीसी: राज्य को परीक्षा रद्द करने का नहीं है कोई अधिकार

Desk by Desk
25/07/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय, शिक्षा
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुंबई| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती

राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। सरकार ने कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और छह जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सितंबर, 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था।

क्टर पार्थ समथान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आई सामने

यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इसमें कहा गया कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की।

Tags: AICTEUGCugc final year examsugc guidelinesugc guidelines for examination 2020ugc guidelines for university exams 2020ugc latest newsUGC New Guidelinesuniversity examsUniversity Exams 2020up university exam newsएमएचएजेईईफाइनल ईयर परीक्षाबीए फाइनल ईयर परीक्षा तिथियांयूजीसीयूजीसी गाइडलाइनविश्वविद्यालय परीक्षाविश्वविद्यालय परीक्षाएंसितंबर 2020 अंत तक होंगी परीक्षाएं
Previous Post

शिक्षा मंत्रालय ने दिया ‘स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया’ का नारा

Next Post

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोले- ई-लर्निंग में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं पर रहे विशेष ध्यान

Desk

Desk

Related Posts

Omar Abdullah
राजनीति

जो अंग्रेज नहीं कर सके वह मोदी ने कर दिखाया, उमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ

06/06/2025
CM Dhami
राजनीति

शौर्य महोत्सव में बोले सीएम धामी – शहीदों का सम्मान हमारा कर्तव्य

06/06/2025
Corona
Main Slider

यूपी के इस जिले में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, लागू हुआ धारा-163

06/06/2025
PM Modi
Main Slider

आज की ही रात पाकिस्तान में कयामत बरसी थी: पीएम मोदी

06/06/2025
NEET PG
Main Slider

इस दिन होगी NEET PG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

06/06/2025
Next Post
राज्यपाल मुर्मू

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोले- ई-लर्निंग में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं पर रहे विशेष ध्यान

यह भी पढ़ें

योगी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम धामी

25/03/2022
UGC NET

UGC NET के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, फटाफट करें अप्लाई

21/01/2023
Eye Makeup

इन तरीकों से लगाए परफेक्ट आईशैडो, आंखें दिखेंगी बेहद खूबसूरत

15/11/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version