• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूजीसी: राज्य को परीक्षा रद्द करने का नहीं है कोई अधिकार

Desk by Desk
25/07/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय, शिक्षा
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुंबई| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती

राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। सरकार ने कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और छह जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से सितंबर, 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था।

क्टर पार्थ समथान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आई सामने

यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इसमें कहा गया कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की।

Tags: AICTEUGCugc final year examsugc guidelinesugc guidelines for examination 2020ugc guidelines for university exams 2020ugc latest newsUGC New Guidelinesuniversity examsUniversity Exams 2020up university exam newsएमएचएजेईईफाइनल ईयर परीक्षाबीए फाइनल ईयर परीक्षा तिथियांयूजीसीयूजीसी गाइडलाइनविश्वविद्यालय परीक्षाविश्वविद्यालय परीक्षाएंसितंबर 2020 अंत तक होंगी परीक्षाएं
Previous Post

शिक्षा मंत्रालय ने दिया ‘स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया’ का नारा

Next Post

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोले- ई-लर्निंग में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं पर रहे विशेष ध्यान

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

01/05/2026
Main Slider

शनिवार को मोबाइल पर आएगा अलर्ट मैसेज, घबराएं नहीं

01/05/2026
Himachal impressed by USDMA's technology-based system
राजनीति

उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल का हिमाचल ने किया अध्ययन, चारधाम मॉनिटरिंग सिस्टम होगा लागू

30/04/2026
Anand Bardhan
राजनीति

जल संरक्षण कार्यों की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव सख्त, SARRA को एक वर्ष की कार्ययोजना बनाने के निर्देश

30/04/2026
Anand Bardhan
राजनीति

चारधाम यात्रा मार्गों पर मानसून से पहले दुरुस्तीकरण के निर्देश, भूस्खलन क्षेत्रों पर विशेष फोकस

30/04/2026
Next Post
राज्यपाल मुर्मू

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोले- ई-लर्निंग में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं पर रहे विशेष ध्यान

यह भी पढ़ें

CM Pushkar Singh Dhami

इसलिए सरल-सहज है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

13/11/2022
Nikay Chunav

Nikay Chunav: सखी मतदान केंद्र बना मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र

04/05/2023
Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप के कहने पर वर्दी में ठुमके लगाना पड़ा भारी, सिपाही पर अब पुलिस ने लिया ये एक्शन

16/03/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version