शिमला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देश पहली अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि दूसरे राज्यों में टैक्सी सेवा जारी रहेगी, इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा।
बाहरी राज्य से टैक्सी लेकर हिमाचल आने वाला चालक यदि 24 घंटे के भीतर वापिस लौट जाता है, तो उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। बसों व निजी वाहनों, टैक्सियों और आटो का अंतरजिला आवागमन जारी रहेगा। प्रदेश में जिम व योगा संस्थानों को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
TikTok की जल्द हो सकती है भारत में एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट से हुआ सौदा
दिशा-निर्देश में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस का समारोह सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करके मनाया जाएगा तथा इस संबंध में 21 जुलाई को जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने मंदिरों को भी खोलने का निर्णय लिया है।
इसके लिए भाषा, कला व संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा। बाहरी राज्यों से प्रदेश में दाखिल होने वालों के लिए पहले की तरह पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। हाईलोडड शहरों से आने वालों को संस्थागत क्वारांटाइन होना पड़ेगा, जबकि अन्य शहरों से आने वाले होम क्वारंटाइन होंगे। 72 घंटे के भीतर करवाए कोविड टैस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को क्वारंटाइन नियमों में छूट मिलेगी।
दिल्ली के डॉक्टरों ने 105 साल की कोरोना संक्रमित महिला को ठीक करके उनके परिवार को दी ‘ईदी’
स्कूल-कालेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी नहीं खुलेंगे।