पटना। बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में भी अनलॉक-4 की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश आज जारी कर दिया।
कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन 06 सितंबर को समाप्त हो गया है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश को यथावत लागू करने का निर्णय लिया है।
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गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए 29 अगस्त 2020 को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि का 30 सितंबर तक विस्तार किया है तथा कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए हैं।
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इस पर बिहार सरकार ने सम्यक विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के आदेश एवं उसके संलग्न दिशा-निर्देश को बिहार में यथावत लागू करने के साथ ही उसका अनुपालन कराया जाएगा।