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उन्नाव रेप केस : CBI ने तत्कालीन DM समेत 2 IPS को माना दोषी, कार्रवाई की सिफारिश की

उन्नाव रेप केस

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लखनऊ। उन्नाव रेप केस  की जांच कर रही सीबीआई  ने तत्कालीन डीएम समेत दो आईपीएस और एक पीपीएस को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

सीबीआई ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है उनमें तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, दो पूर्व एसपी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं।

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इसके अलावा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीआई ने चारों अधिकारियों को मामले में लापरवाही बरतने का दोषी माना है। सीबीआई ने चारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि सीबीआई ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर बांगरमऊ के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भेजा था। सीबीआई ने यूपी सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि व अपर पुलिस अधीक्षक रहे अष्टभुजा प्रसाद सिंह की ओर से भी लापरवाही बरती गई। इसे देखते हुए इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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ये था पूरा मामला

मालूम हो कि उन्नाव में कुलदीम सेंगर और उसके साथियों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद सेंगर की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।

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इसके अलावा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सेंगर समेत सात अन्य को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

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