Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

UP Police कांस्टेबल भर्ती 2018 में OBC को आयु सीमा की छूट पर दी जानकारी

death of the inspector from a heart attack

death of the inspector from a heart attack

प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी को सुनकर दिया है।

स्कूलों में छठी से 9वीं और 11वीं कक्षाओं में दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू

याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 26 नवम्बर 2018 को कांस्टेबल भर्ती निकाली, जिसमें अभ्यर्थियों की अर्हता आयु एक जुलाई 2018 को 22 वर्ष तय की गई। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह के केस में पुरुष अभ्यर्थियों को आयुसीमा में एक वर्ष की छूट दी है।

सरकारी विभागों में 711 पदों पर भर्ती परीक्षा नवम्बर में होगी आयोजित

यह भी कहा गया है कि क्षैतिज आरक्षण नियम के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट दी जानी है। भर्ती के तहत नियत तिथि पर याची की आयु 28 वर्ष थी इसलिए उसे भी आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट व अन्य पिछड़ा वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन करने का हकदार है।

Exit mobile version