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अनलॉक होगी यूपी, योगी सरकार जारी करेगी नई गाइडलाइन

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लखनऊ के अलावा अब गोरखपुर और मेरठ में कोरोना कर्फ्यू पर 8 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के फैसला लेने की उम्मीद है। वहीं, सहारनपुर में एक्टिव केस 600 के नीचे आने के बाद यहां अब वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस तरह अब प्रदेश के 72 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियां हट चुकी हैं। सोमवार को पूरे प्रदेश के लिए अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके बाद 9 जून से प्रदेश अनलॉक हो जाएगा। नई गाइडलाइन में कोरोना के बचाव संबंधित प्रोटोकॉल और सावधानियां बताई जाएंगी।

प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 727 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 75 दिन बाद इतने कम केस आए हैं। 24 मार्च 734 केस मिले थे। वहीं, 2,860 मरीज ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 15,681 एक्टिव केस हैं। जिसमें से 9,286 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि मौजूदा समय में रिकवरी रेट 97.8 % पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.3% रही और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.3 हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में केवल 3 शहरों में लॉकडाउन है। इसमें मेरठ में 898 केस, लखनऊ में 777 केस और गोरखपुर में 623 एक्टिव केस हैं। मौजूदा आंकड़ों पर गौर किया जाए तो गोरखपुर का लॉकडाउन सोमवार तक समाप्त हो सकता है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ में अनलॉक की प्रक्रिया पर बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं, शासन से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना से अनलॉक करने के संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। फिलहाल अनलॉक प्रक्रिया के दौरान पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताहिक बाजार बंदी शनिवार-रविवार को रहेगी।

अनलॉक की ये होगी नई गाइडलाइन

कोरोना के अभियान में जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, जो 50% कर्मी रहेंगे उन्हें रोटेशन में बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 टैक्स की स्थापना अनिवार्य होगी।

प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय में मास्क की अनिवार्यता रहेगी, दो गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। कंपनियां वर्क फ्रॉम होने की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कार्यालय में कोविड-19 टैक्स की स्थापना अनिवार्य होगी।

औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, अभी तक लागू किए गए सभी नियम औद्योगिक संस्थान से जुड़े कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रहेंगे।

सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों में प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएं। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल पर कोविड-19 लाइन देश की अनिवार्यता रहेगी।

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रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की ही केवल अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त हाइवे और एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे खुले खोलने की अनुमति है। 2 गज की दूरी के साथ मास्क लगाना जरूरी है।

कोचिंग, संस्थान, सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स अभी बंद रहेंगे।

जनपद के अंदर बसों को चलाने की अनुमति स्थिति के साथ होगी। संचालन के दौरान ड्राइवर और कंडक्टरों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की जांच होगी।

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