मंडला जिले में विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने 31 मई तक संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
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विशिष्ट प्रायोजनों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सशर्त उपयोग निर्धारित समयावधि में किया जा सकेगा। परन्तु आवाज की गूंज 300 मीटर की परिधि से अधिक नहीं होगी और डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।