लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में दाखिला कार्यक्रम घोषित हो गया है। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो रही है।
राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से बीएड करने के इच्छुक उम्मीदवार लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, lkouniv.ac.in पर बीएड से सम्बन्धित सेक्शन में जाकर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। हालांकि, उम्मीदवार विलंब शुल्क के साथ 22 मार्च तक अप्लीकशन सबमिट कर पाएंगे।
लखनऊ विश्वविद्यालय के तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2021 को 18 फरवरी से 15 मार्च तक और विलंब शुल्क के साथ 22 मार्च तक भरा जा सकेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 19 मई 2021 को किया जाना है और इसके लिए एडमिट कार्ड 10 मई को जारी होंगे। प्रवेश परीक्षा परिणामों की घोषणा 20 से 25 जून 2021 के बीच की जानी है।
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यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2021 भरते समय उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं ओबीसी वर्गों एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 1500 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भरना होगा। वहीं, यूपी के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है। दूसरी तरफ, जनरल, ओबीसी और अन्य राज्यों के लिए 1000 रुपये और यूपी के एससी एवं एसटी उम्मीदवारो के लिए विलंब शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। विलंब शुल्क से बचने के लिए 15 मार्च तक अप्लीकेशन सबमिट कर लें।
यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2021 के तीन चरण हैं – ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र पूर्ण करना और परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान और सबमिट किये गये अप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना।
यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2021 को वे ही उम्मीदवार भर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो। हालांकि, बीई या बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या पीजी योग्यता होनी चाहिए।
यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2021 भरने के बाद किसी भी तरह की सूचना उम्मीदवारों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भरें जिसे वे स्वयं इस्तेमाल करते हों।
उत्तर प्रदेश के ऐसे मूल निवासी उम्मीदवारों, जिन्होंने राज्य के बाहर से हाई स्कूल,इंटर व स्नातक किया है, उन्हें ऑनलाइन प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।